सोमवार, 13 फ़रवरी 2012

होम लोन ब्याज पर 3 लाख तक कर छूट

होम लोने के ब्याज पर आयकर छूट की सीमा तीन लाख रुपए हो सकती है। हाउसिंग सेक्टर को दुरुस्त करने के लिए सरकार आगामी बजट में इसका ऐलान कर सकती है। इससे घर खरीदने वाले लोगों को कुछ राहत ज़रुर मिलेगी।

सरकार बजट 2012 में होम लोन पर कर कटौती की सीमा बढ़ाकर ग्राहकों को राहत दे सकती है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी इसका ऐलान बजट पेश करते समय यानी 16 मार्च को कर सकते हैं। सरकार के इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर को खस्ता हालत से उबरने का कुछ मौका मिलेगा।

सरकार होम लोन के लिए दिए गए ब्याज पर आयकर छूट की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर सकती है। इसके अलावा लोन लेकर घर खरीदने वाले ग्राहकों को मूलधन के भुगतान पर भी एक लाख की सीमा तक कर छूट मिलती है। हालांकि ये एक लाख रुपये की सालाना कर बचत पर मिलने वाली छूट का ही हिस्सा है।

साल दर साल घर का सपना महंगा होता जा रहा है। मकान की कीमतें बढ़ती जा रही है साथ ही ब्याज दरें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। ऐसे में इस साल लाखों लोगों के घर का सपना सपना ही बना रहा। वो ऊंची बिल्डिंगों को बस दूर से ही देखते रहे। इसका असर रियल एस्टेट सेक्टर पर साफ दिखा। ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियों कर्ज तले दब गईं। ऐसे में होम लोन पर कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपए तक बढ़ाने से ना केवल ग्रहकों को फायदा होगा बल्कि घरों की मांग बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर को भी राहत मिलेगी।

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