सोमवार, 29 अगस्त 2011
निजी बैंकों के लिए RBI का दिशा-निर्देश
आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्र में नए बैंकिंग लाइसेंस देने के लिए दिशा निर्देशों का एक मसौदा अपनी अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इसके लिए बैंक ने सभी लोगों से 31 अक्तूबर तक सुझाव मंगाए हैं।
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकों की पहुंच बनाने के लिए नया लाइसेंस जारी करने वाली है। रिजर्व बैंक के अनुसार मौजूदा ग़ैर बैंकिंग कंपनियां यानी एनबीएफसी भी बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं। वहीं पहले पांच वर्षों तक बैंक में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी होगी। बैंकों को दो साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट करना होगा। साथ ही लाइसेंस मिलने के एक साल के भीतर बैंक खोलना होगा।
आवेदन करने वाली कंपनी के पास कम से कम 500 करोड़ रूपए की पूंजी होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक के प्रोमोटरों का कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।
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1 टिप्पणी:
disha udyogpatiyon ko dikhayee gai hai bank kholne ki.
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