हरियाणा के हाईकोर्ट ने मारुति के मानेसर प्लांट में चल रहे कर्मचारियों के हड़ताल को गैरकानूनी मानने से इंकार कर दिया है। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने मारुति के मानेसर प्लांट में चल रही हड़ताल को गैरकानून घोषित किया था। हालांकि कोर्ट ने कर्मचारियों को प्लांट परिसर खाली करने के आदेश दिए हैं।
मारुति के कर्मचारियों की अपनी हकों के लिए की जा रही हड़ताल जारी रहेगी। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को गैरकानूनी मानने से इंकार कर दिया है। मारुति सुजूकी ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हालांकि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को कंपनी परिसर खाली करने के लिए कहा है। लेकिन प्लांट 100 मीटर की दूरी पर कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वो कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के लिए उचित जगह मुहैया कराए। साथ ही ये सुनिश्चित करे की जो वर्कर काम पर जाना चाहते हैं उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना हो।
करीब एक हफ्ते से मारुति सुजूकी के मानेसर प्लांट में शुरू हुई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। मानेसर प्लांट में हड़ताल के चलते मारुति का उत्पादन ठप है। इसके अलावा मारुति के गुड़गांव प्लांट में भी उत्पादन पर असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने हड़ताल पर गए यूनियनों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मारुति के मैनेजमेंट, हरियाणा सरकार के श्रम विभाग और हरियाणा पुलिस ने मारुति के मानेसर प्लांट में चल रही हड़ताल को गैरकानून घोषित किया था।
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