करीब 10 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले रामालिंगा राजू को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई। आईटी कंपनी सत्यम के संस्थापक राजू के खिलाफ सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई। जिससे राजू सहित दो और आरोपी ज़मानत पर रिहा हो गए।
सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के सत्यम घोटाले में कंपनी के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन बी. रामालिंगा राजू, उनके भाई बी राम राजू और कंपनी के पूर्व सीएफओ वी. श्रीनिवास को जमानत दे दी। जस्टिस दलवीर भंडारी और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने तीनों को दो लाख रुपये के निजी मुचलके के ज़मानत दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ट्रायल कोर्ट में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में कुल 10 आरोपी है। जिसमें से पांच लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 12 अक्टूबर को जमानत दे दी है।
साल 2009 के जनवरी में सत्यूम कंप्यू टर्स के अध्य।क्ष रामालिंगा राजू ने अपनी ही कंपनी में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया था। सत्यम घोटाले ने आईटी सेक्टर सहित पूरे शेयर बाजार को हिला कर रख दिया था।
घोटाले के आरोप में रामालिंगा राजू पिछले दो साल से ज्यादा समय जेल में थे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ही राजू की जमानत अर्जी को खरीज कर दिया था। लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी सीबीआई पर्याप्त सबूत इक्ट्ठा नहीं कर पाई है। जिससे रामालिंगा राजू को दोषी साबित नहीं किया जा सका है। हालांकि सीबीआई ने ये दलील दी थी कि अगर राजू छूट जाएंगे तो अपने प्रभाव से सबूतों के साथ छेड़-छाड़ कर सकते हैं और गवाहों पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए रामालिंगा को ज़मानत दे दी।
1 टिप्पणी:
raju is very cleaver...first he evaluate all pros and cons that he disclosed about inflated balance sheet..and he is out of jail.
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